रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,हनुमानगढ़। औषधि एवं प्रसाधान सामग्री अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषियों को न्यायालय द्वारा कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया।
सहायक औषधि नियंत्राक डी.एस. उप्पल ने बताया कि अवमानक घोषित औषधि के परिवाद सं. 1029/2006 सरकार बनाम संदीप ड्रग एजेंसी प्रकरण में मैसर्स ज्योफरी लेबोरेटरीज हरबंशपुरा पंजाब एंव उसके मालिक राजेश कुमार के विरूद्ध दोष सिद्धी पर औषधि एवं प्रसाधान सामग्री अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 3 वर्ष कारावास 5 हजार रूपये, 1 वर्ष कारावास व 20 हजार रूपये एवं 1 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के जुर्माने से सीजेएम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
इसके अलावा क्रय-विक्रय बिल एनडीपीएस औषधियों की जब्ती के प्रकरण में परिवाद सं. 398/2007 सरकार बनाम विशाल मेडिकल संगरिया के मालिक विशाल वर्मा व फार्मासिस्ट चन्द्रपाल के विरूद्ध दोष सिद्धी पर औषधि एवं प्रसाधान सामग्री अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 1 वर्ष कारावास 20 हजार रूपये, 1 वर्ष कारावास व 20 हजार रूपये, 1 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये, 1 वर्ष कारावास 2 हजार रूपये, 1 वर्ष कारावास व 20 हजार रूपये के जुर्माने से सीजेएम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
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