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हनुमानगढ़।हनुमानगढ़ जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकोें को अपने शस्त्रा 30 सितम्बर तक संबंधित थाने मे जमा करवाने होंगे।
जिला मजिस्टेट दिनेश चन्द जैन ने आगामी विधान सभा आम चुनाव 2018 को शांतिपूर्वक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के मध्यनजर सोमवार को हनुमानगढ़ आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शस्त्र नियम 1962 के नियम 47 के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की सीमा क्षेत्रा में स्थाई अथवा अस्थाई रुप से निवासरत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकोें को अपने शस्त्र 30 सितम्बर तक संबंधित थाने मे जमा करवाने एवं शस्त्र जमा संबंधी रसीद प्राप्त करने को कहा है।
उन्होने बताया कि उक्त आदेश बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा कर्मी, अर्द्ध सैनिक बल,पुलिस सिविल डिफेन्स -होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कानून - व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए है।
आदेशों की पालना निर्धारित समय सीमा तक नही किए जाने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकोें के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिनका पूर्ण वैधानिक दायित्व संबंधित शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक का होगा।
जिला मजिस्टेट दिनेश चन्द जैन ने आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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