गोण्डा। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिविल जज जूनियर डिविजन को तहसीलों में स्थापित करने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। जिसके विरुद्ध अधिवक्ताओं ने संयुक्त बार की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके आर-पार के आंदोलन का ऐलान कर दिया है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कृपाल शुक्ल व सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता व महामंत्री विनय कुमार मिश्र व सुशील कुमार श्रीवास्तव के संचालन में संयुक्त मीटिंग की गई।जिसमें अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि जब तक तहसीलों में सिविल कोर्ट की स्थापना का आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक अधिवक्ताओं का कलमबंद आंदोलन जारी रहेगा। यदि हड़ताल के दौरान कोई भी अधिवक्ता कार्य करते हुए पाया जायेगा तो उस पर पांच सौ रूपए जुर्माना व एक साल के लिए आपदा राहत कोष से निलंबित कर दिया जायेगा।
इस मौके पर विंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, अमर जीत सिंह, रवि चंद्र त्रिपाठी, विवेक मणि श्रीवास्तव, माधव राज मिश्र, जगदम्बा प्रसाद पांडेय, के के मिश्र, डीपी ओझा, बसंत शुक्ला, आदि अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे