श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी का अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही होगी।
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशानुसार किसी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही दी जायेगी। राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश प्रार्थना पत्र मतदान दल गठन प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी परमजीत सिंह द्वारा टिप्पणी के पश्चात निस्तारण के लिये सहायक निदेशक लोक सेवाएं मुकेश बारहठ को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार अराजपत्रित कार्मिकों के अवकाश प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिये मतदान दल प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रभारी के टिप्पणी के पश्चात कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।
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