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चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी मिलने पर आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर




जिले में 21 टीमें प्रभावी
नामांकन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 42 हो जायेगीः- जिला निर्वाचन अधिकारी

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी या सामान जमा होने की स्थिति में सूचना मिलने पर अन्य दल आयकर अधिकारी की उपस्थिति में भवन में प्रवेश करेगें। 10 लाख रूपये तक नगद राशि मिलने पर आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में आयकर, वाणिज्य तथा कस्टम विभाग के अधिकारियों की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्हांने बताया कि चुनावों की घोषणा के साथ ही श्रीगंगानगर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 21 टीमें प्रभावी हो गई है तथा नोमिनेशन के साथ ही 21 टीमें ओर लगा दी जायेगी। किसी भी भवन में मतदाताओं को बांटने के उद्देश्य से रखी गई प्रचार सामग्र्री की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। बैंकों से 10 लाख रूपये की राशि तक के लेनदेन पर भी निगरानी रहेगी। वाहनों में अनाधिकृत धनराशि का परिवहन न हो, इसके लिये वाहनों का निरीक्षण भी किया जायेगा। स्वयं के उपयोग के लिये 50 हजार रूपये तक की राशि से ज्यादा नही होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि शिकायत में उल्लेख हो कि नगदी व सामान का वितरण मतदाताओं को किया जायेगा, की शिकायत प्रकोष्ठ में दर्ज करेगें। प्रकोष्ठ तत्काल व्यय पर्यवेक्षक, नोडल अधिकारी ईएमसी को सूचित करेगें। नोडल अधिकारी आयकर दल के प्रभारी को सूचित करेगें। फ्लाईंग स्कोड को मौके पर तुरन्त भेजा जायेगा। आयकर दल के आने के बाद विडियोग्राफी करवाई जायेगी। आयकर दल के बिना कोई अधिकारी या दल भवन में प्रवेश नही करेगें। भवन की तलाशी आयकर दल द्वारा आयकर अधिनियम के तहत ली जायेगी। किसी भी दशा में व्यय पर्यवेक्षक या एफएस अपनी स्वयं की इच्छा से तलाशी नही लेगें।
बैठक में राजस्व अपील अधिकारी कन्हैया लाल स्वामी, अतिरिक्त जिला कलक्टर नख्तदान बारहठ, जिला आबकारी अधिकारी अमरनाथ अग्रवाल, लेखाधिकारी प्रेम कुमार गोयल, प्रशिक्षक अशोक शर्मा, नवनीत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सोनी, मदनलाल सोनी ने भाग लिया।

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