श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजकीय विभागों, उपकरणों, संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापन नही करने और जिनके स्थानांतरण, पदस्थापन के आदेश जारी हो चुके है, उनकी क्रियान्विति चुनाव समाप्ति तक नही करने के निर्देश दिये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि अगर ऐसी स्थिति हो तो संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को प्रेषित किये जाये, जिस पर आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर ही संबंधित का स्थानांतरण किया जा सकेगा। छः अक्टूबर 2018 तक जो कार्यमुक्त हो चुके है तथा उनके नवीन पदस्थापन स्थान रिक्त है। उन्हें कार्यग्रहण करवाया जा सकता है। किसी आदेश की क्रियान्विति 6 अक्टूबर तक नही हुई, तो ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त नही किया जाये।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे