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एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम और पुत्र कार्ति को बड़ी राहत, सुनवाई 1 नवंबर को


नई दिल्ली(जी.एन.एस) पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम की सीबीआई और ईडी के द्वारा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। CBI और ED दोनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2017 में में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन पर आईएनएक्स मीडिया को लिमिट से ज्यादा विदेशी निवेश हासिल कराने के लिए मदद करने का आरोप है। यह 305 करोड़ के विदेशी निवेश का मामला था और जब इस निवेश को मंजूरी मिली, तब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। कार्ति चिदंबरम पर ये डील कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।

प्रवर्तन निदेशालय इस केस में कार्ति चिदंबरम और पी. चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुका है। जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है लेकिन वह हर बार कहते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।

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