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चुनाव के दौरान एक हजार लीटर पेट्रोल व 2 हजार लीटर डीजल का स्टॉक जरूरी --निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प के संचालक अपने-अपने फिलिंग स्टेशन पर न्यूनतम 1 हजार लीटर पेट्रोल, 2 हजार लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा आम चुनाव 2018 के कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से ईंधन मिले, इसके लिये पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया है।
सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी परमिट पर ही कर सकेगें। प्रत्येक पेट्रोल पम्प द्वारा यह ध्यान रखा जाये कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पम्प सुखे नही रहें। समस्त पेट्रोल पम्प प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केश मीमो जारी करेंगे। क्रेताओं को अपने लेखा संधारित करते समय पेट्रोल डीजल का हिसाब अलग से रखेंगे। प्रत्येक केश मीमों में क्रेता का नाम, पता, वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित करेगें। यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर लागू होगा। यातायात प्रकोष्ठ द्वारा जारी कूपन के आधार पर जिले की राजस्व सीमा में स्थित पेट्रोल पम्पों द्वारा 16 अक्टूबर से 11 दिसम्बर 2018 तक पेट्रोल, डीजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात कूपन पर दिये गये ईंधन का भुगतान नही होगा। 

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