श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने श्रीगंगानगर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा की दो किलोमीटर की पट्टी में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत पूर्व में जारी आदेश की अवधि आगामी 6 माह तक बढ़ा दी गई है।
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