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तलाशी में जब्त राशि वस्तु की अपील सात दिवस में



श्रीगंगानगर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान गठित उडन दस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा वाहनों, भवनों की तलाशी के दौरान प्राप्त राशि व वस्तु की अपील सात दिवस में की जा सकती है।
    जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान दस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यों के दौरान वाहनों, भवनों की तलाशी के कार्य के दौरान प्राप्त नकदी व वस्तु जब्ती के लिये की गई कार्यवाही के विरूद्ध सात दिवस में अपील की जा सकती है। इसके लिये तीन सदस्य समिति का गठन किया गया है। समिति में निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अध्यक्ष होगें तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद व कोषाधिकारी सदस्य होगें। समिति निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अपील पर सुनवाई करते हुए निर्धारित अवधि में अपना निर्णय किया जाना सुनिश्चित करेगी। 

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