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राह चलते नागरिक पर पटाखा न फैंके -कलेक्टर


श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने दीपावली के पावन पर्व पर जनसुरक्षा, लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तां की पालना करनी होगी। राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का अग्निबाण पटाखा, आतिशबाजी फैंकी नही जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नही छोड़ेंगे एवं न ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछालकर फैंकेगा। जिले में पैट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, के क्षेत्रों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नही चलायेगा। ऐसे पटाखे जो हवा में जाकर फटते है, जैसे हवाई राकेट व जिनके नीचे गिरने से आग लगने की संभावनाएं है, फैंककर चलाने वाले विस्फोटित होने वाले आतिशबाजी का कोई व्यक्ति ऐसे पटाखे नही चलायेगा व न ही क्रय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर की परिधी में कोई भी व्यक्ति सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग नही करेगा। यह आदेश 5 नवम्बर को सायं 5 बजे से 9 नवम्बर को प्रातः 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

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