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ई-पेपर के विज्ञापन का प्रमाणीकरण जरूरीः- जिला निर्वाचन अधिकारी

विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति की बैठक आयोजित

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापनों को ई-पेपर पर प्रकाशन से पूर्व अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा। पूर्व अनुमति के बाद ही ई-पेपर में राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकते है।
जिला कलक्टर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में एमसीएमसी एण्ड पेड न्यूज मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 के क्रम में किसी भी समाचार पत्र के किसी भी संस्करण के ई-पेपर में यदि राजनैतिक प्रवृति का कोई विज्ञापन प्रसारित किया जाता है तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रसारण से पूर्व सक्षम समिति से विज्ञापन का अधिप्रमाणन करवाया जाना अनिवार्य है। किसी समाचार पत्र प्रकाशन के किसी संस्करण के ई-पेपर में राजनैतिक प्रवृति का कोई विज्ञापन प्रसारित करते है, तो संबंधित अभ्यर्थी, राजनैतिक दल से सक्षम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त की गई अधिप्रमाणन की प्रति लेना सुनिश्चित करेगें।
आयोजित बैठक में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन नियमित रूप से पार्टी व उम्मीदवार के खाते में भेजने की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले मे 6 निर्वाचन अधिकारियों को प्रतिदिन खर्चे की सूचना प्रेषित करनी होगी। बैठक में दो प्रकरण रखे गये, जिन पर चर्चा के बाद माना कि ये खबरे पेड न्यूज की श्रेणी में नही है तथा आचार संहिता उल्ल्घंन का प्रकरण भी नही बनता है।
बैठक में एसडीएम व रिटर्निग अधिकारी श्रीगंगानगर सौरभ स्वामी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामकुमार पुरोहित, दूरदर्शन केन्द्र के प्रभारी वी.सी. भारद्वाज, स्वतंत्रा पत्रकार सुन्दर मिश्रा,  रामपाल, नरेन्द्र बिनोचा, रमनदीप सिंह व राजेश सोलंकी उपस्थित थे। 

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