श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान जिले की 6 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 10 हजार रूपये की राशि से अधिक का नगद भुगतान नही करेगें।
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि नामांकन के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक उम्मीदवार एक फर्म, व्यक्ति, संस्था को एक आइटम के एवज में 10 हजार रूपये से अधिक का नगद भुगतान नही कर सकेगें। 10 हजार रूपये से अधिक का भुगतान चैक द्वारा, ऑनलाईन या आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सकता है। सभी तरह के भुगतान उम्मीदवार द्वारा चुनाव के लिये खुलवाये गये नये बैंक खाते के माध्यम से करने होगें।
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