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महियांवाली में मजदूरों को उपभोक्ता दिवस और स्थाई लोक अदालत के बारे में जानकारी दी



श्रीगंगानगर।(सतवीर सिहं मेहरा) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष  नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा व सचिव सुषमा पारीक के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता टीम के सदस्य एडवोकेट वेदप्रकाश नारंग, एडवोकेट रणजीत सिंह कम्बोज तथा पैरालीगल वॉलिटियर अरविन्द जोशी द्वारा वार्ड नं. 7, महियांवाली में वार्ड पंच कान्ता देवी व मेट वीरपाल कौर के सहयोग से उपभोक्ता दिवस पर विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नरेगा मजदूरों को एडवोकेट वेदप्रकाश नारंग तथा पैरालीगल वॉलिटियर अरविन्द जोशी द्वारा नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 की जानकारी दी गई। एडवोकेट रणजीत सिंह कम्बोज द्वारा नालसा (असंगठित क्षेत्रा के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया। इस मौके पर नरेगा मजदूरों को उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि उपभोक्ता अपने साथ हुए किसी भी अन्याय के विरूद्ध न्यायालय की शरण लेकर न्याय प्राप्त कर सकता है। कोई भी सामान खरीदते समय उसका बिल तथा गारंटी कार्ड अवश्य लें, ताकि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हो सके। नरेगा मजदूरों को स्थाई लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा 12 जनवरी को लगने वाली लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मजदूर उपस्थित थे। 

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