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मतगणना के बाद रैली, जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध धारा 144 रहेगी प्रभावी



श्रीगंगानगर। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान मतों की गणना 11 दिसम्बर के दिन जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था, निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की पालना के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार सभा, रैली, जुलूस के दौरान कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति सम्प्रदाय, भाषा आदि के आधार वैमनस्य फैलाने, तनाव बढाने या उकसाने का कार्य नही करेगा। सभा, रैली, जलूस के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी जीवन या निजता पर कोई लांछन लगाने संबंधी कोई गतिविधियां या कार्य नही करेगा तथा किसी उम्मीदवार एवं राजनैतिक व्यक्ति के घर के आगे किसी प्रकार का प्रदर्शन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति सभा, रैली, जलूस के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नही लगायेगा, न ही भाषण उद्बोधन देगा, न ही ऐसे ऑडियों, विडियों कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नही कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नही होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत के निर्देशों की पालना के अंतर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेगें। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोग्राफी भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट के स्तर से करवाई जानी सुनिश्चित की जायेगी।
यह आदेश 10 दिसम्बर को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 12 दिसम्बर को रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगा। 

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