राज्य सुचना आयोग ने किया आयुक्त को तलब
- 21 दिनों में सुचना देने के दिए निर्देश
- अलग-अलग भेजे चार नोटिस
श्रीगंगानगर। सूचना के अधिकार के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने श्रीगंगानगर नगर परिषद् के आयुक्त को परिवाद और द्वितीय अपील के लिए अलग-अलग समय में आयोग में सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है, साथ ही अपीलार्थी को 21 दिनों के अंदर-अंदर बिंदुवार सक्षिप्त सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। प्राप्त जानकारी अनुसार गांव फतूही निवासी आरटीआई कार्यकत्र्ता अनिल जान्दू ने सूचना के अधिकार के तहत नगर परिषद् से निर्माण शाखा और होर्डिंग से सम्बंधित जानकारी मांगी थी। जिसका समय पर नियमानुसार जवाब नहीं दिया गया। जांदू ने 18 अक्टूबर, 2018 को परिषद् कार्यालय में चार आवेदन किये थे जिनकी सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील सूचना आयोग को प्रेषित कि गई जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग के रजिस्ट्रार ने उक्त चारों दस्तावेजों पर अलग - अलग नोटिस प्रेषित किये है। नोटिस में उल्लेखित किया गया है की अगर परिवाद और द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए आयुक्त स्वंय उपस्थित नहीं हो सकते तो आयोग की कोर्ट नंबर तीन में किसी अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सुनवाई के लिए उपस्थित होने को प्रतिनिधि प्राधिकृत करें। 21 दिनों में आवेदनकर्ता के साथ-साथ आयोग को भी वांछित सुचना प्रेषित करने के साथ-साथ प्रपत्र 'अÓ भी भरकर भेजा जाये अगर ऐसा नहीं किया गया तो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान भी है। नोटिस संख्या 100279 व 100282 के लिए 04 जुलाई, 2019 को और नोटिस संख्या 100283 और 100286 के 05 जुलाई, 2019 को परिवाद के लिए सुबह 11 बजे और द्वितीय अपील के लिए सुबह 12 बजे आयोग के जयपुर स्थित मुख्य कार्यालय की कोर्ट संख्या तीन में सुनवाई के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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