श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घडसाना से लगती हुई भारत पाक अंतराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्रा में कोई व्यक्ति आवागमन नही कर सकेगा। यदि किसी कृषक को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिये जाना अनिवार्य हो तो वह उस क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखें बैंण्ड आदि नही चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य, केन्द्रीय सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नही रहेगा। यह आदेश 14 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगा।
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