श्रीगंगानगर। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की पालना में श्रीगंगानगर जिले के आरटीआई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विधालयों में निशुल्क सीट्स पर गत शैक्षिक सत्रों में अध्ययनरत विधार्थियों के भौतिक सत्यापन एवं फीस पुनर्भरण से शेष रहे विधालयों की परिवेदना प्रकरणों का निस्तारण एवं एक राजपत्रित अधिकारी एवं एक अध्यापक, मंत्रालयिक कर्मचारी की कमेटी की अनुशंसा बाद जिला शिक्षा अधिकारी के प्रपत्रा ‘क‘ में अभिशंषा सहित समय सारणी अनुसार किया जायेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. ने बताया कि15 फरवरी को गैर सरकारी विधालयों द्वारा परिवेदना जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर भिजवाना, 20 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, 22 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारूप क ई-मेल द्वारा निदेशालय को प्रेषित करना तथा 28 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परिवेदना की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज निदेशालय तक पहुंचना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. ने बताया कि15 फरवरी को गैर सरकारी विधालयों द्वारा परिवेदना जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर भिजवाना, 20 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, 22 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारूप क ई-मेल द्वारा निदेशालय को प्रेषित करना तथा 28 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परिवेदना की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज निदेशालय तक पहुंचना होगा।
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