श्रीगंगानगर। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचन्द लहरी ने बताया कि भवन व अन्य संनिर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 के तहत श्रम आयुक्त जयपुर के निर्देशन में संचालित उपकर वसूली व जागरूकता अभियान के तहत 135 फर्मों व मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। (2009 के पश्चात निर्मित) नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उपकर जमा नही करवाने वालो का उपकर निर्धारण आदेश 9 जनवरी 2019 में कर दिया गया था, इस तिथि से इनको राशि ब्याज सहित 30 दिवस में जमा करवानी थी। सीजीआर मॉल, सुरेन्द्रा ग्रुप ऑफ इन्स्टीटयूट, होटल क्लासिक, आदित्य नर्सिंग होम, यूडी गार्डन, मॉल रिद्धि सिद्धि, होटल डेजर्ट गोल्ड, इम्पिरियल स्कूल, आदि द्वारा भी तय समय सीमा में राशि जमा नही करवाई गई है। इनको तीन दिवस बाद पेनल्टी सहित राशि जमा करवानी होगी। विभाग की शुभशक्ति योजना के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण एवं भौतिक सत्यापन के लिये श्रम निरीक्षक एवं जिला प्रबंधक के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है। प्रथम चरण में रायसिंहनगर व सादुलशहर क्षेत्रा के प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। गलत या नियम विरूद्ध कार्य प्रमाण पत्रा देने वाले नियोजकों के विरूद्ध पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया जायेगा।
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