जिला कलक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडेगें


श्रीगंगानगर। जिला स्तरीय अधिकारी आकस्मिक अवकाश के संबंध में जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडेगें।
जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि यदि उन्हें अतिआवश्यक आकस्मिक अवकाश के लिये जाना है तो जिला कलक्टर से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त कर मुख्यालय छोडेगें और इसके पश्चात अवकाश प्रार्थना पत्रा कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें। जिले के तहसीलदार अपने अवकाश के प्रार्थना पत्रा संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अभिशंसा सहित जिला स्तरीय कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेगें। 

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