श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की सरकार द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था की हुई है। अधिकारियों को अधिकतम भुगतान आनलाईन लाभार्थी के खाते में ही करना चाहिए।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार टास्क फोर्स की मासिक बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रायसिंहनगर विकास अधिकारी द्वारा श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ ऑनलाईन न देकर ऑफलाईन भुगतान किया है, इसके लिये संबंधित बीडीओ को चार्जशीट देने के निर्देश दिये।
जिला कलक्टर ने नगरविकास न्यास व नगरपरिषद को निर्देश दिये कि उपकर अधिनियम 1996 के तहत निजी व राजकीय निर्माण की सूचना श्रम विभाग को जरूर देवें। भू स्वामी को पट्टा जारी करने एवं कनवर्जन की सूचना भी श्रम विभाग को दी जाये। जिला कलक्टर ने 27 जुलाई 2009 के पश्चात स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची, नव विकसित कालोनियों में आवास निर्माण के लिये जारी स्वीकृतियों एवं आवासीय योजनाओं में उपकर के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा निर्माण कार्य में उपकर, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में श्रमिक के आवास का ब्ल्यूप्रिंट प्रमाणीकरण के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के साथ मिलकर ऑफलाईन श्रमिक पंजीयन का रिकार्ड पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर के रिकार्ड से मिलान करेंगें।
बैठक में न्यास सचिव श्री कैलाशचंद शर्मा, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन श्री प्रदीप रूस्तगी उपस्थित थे।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे