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आर्म्स लाईसेंसधारक तत्काल प्रभाव से अपने आर्म्स, एम्युनेशन सैफ कस्टेडी में जमा करायें




श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान श्रीगंगानगर जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्रा एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था, लोकशान्ति बनाये रखने के लिये श्रीगंगानगर जिले की राजस्व सीमा में अधिवासित, विद्यमान वैध आर्म्स लाईसेंसधारकों के हथियार चुनाव सम्पन्न होने तक जमा कराये जाने आवश्यक है।
    इस संबंध में निर्वाचन आयोग एवं माननीय उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा आर्म्स लाईसेंस जमा कराने के प्रकरणों को रिव्यू करने हेतु गठित जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णय अुनसार आर्म्स लाईसेंसधारक तत्काल प्रभाव से अपने आर्म्स, एम्युनेशन सैफ कस्टेडी में जमा करायेंगे।
ऐसे आर्म्स लाईसेंसधारकों जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है, जिनकी अपराधिक पृष्ठभूमि रही है, गत चुनावों में या अन्य प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने वाले दंगों में लिप्त रहे है। जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले में दोषसिद्धि हुई है या शांतिभंग किये जाने के मामले में पाबन्द किया हुआ है, ऐसे आर्म्स लाईसेंसधारक जो उप जिला मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, सैक्टर अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के संदर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयमुक्त कर निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के संबंध में चिन्हित किया जाता है। ऐसे आर्म्स लाईसेंसधारक जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील श्रेणी के मतदान केन्द्रों अर्थात एस4 श्रेणी के मतदान केन्द्रों (यथा गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमि, जातिय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव अपराध के लिये चिन्हित मतदान केन्द्र) के अधीन निवास करते है।
आर्म्स लाईसेंसधारी अपना आर्म्स, एम्युनेशन तत्कल प्रभाव से निकटतम पुलिस स्टेशन, अधिकृत आर्म्स डीलर्स, यूनिट आरमरी के पास जमा करायेंगे, जिन्हें निर्वाचन समाप्ति के बाद वापस लाईसेंसधारक को लौटाया जावेगा।
सुरक्षा में लगे कार्मिकों, बलों को रहेगी छूट
बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्रा पुलिस, सिविल डिफेन्स होमगार्ड एवं ऐसे केन्द्रीय व राज्य अधिकारी, कर्मचारी जिन्हें इन चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये है। पंजीकृत कम्पनी, पैट्रोलियम मालिक जिन्हें संस्था-सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्रा जारी है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परम्परा के अनुसार किसी श्रेणी का शस्त्रा रखने की मान्यता है। राईफल ऐसोशियेशन सदस्य, शूटिंग में भाग लेने वाले लाईसेंसधारक एवं जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा विशेष रूप से छूट लाईसेंसधारक है। 

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