प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नही
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने श्रीगंगानगर में वर्ष 2019 में निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविधालयों की परिक्षाओं के मध्यनजर राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि श्रीगंगानगर जिले में कोई भी व्यक्ति, संस्था या मैरिज पैलेस में 31 मई 2019 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों जिससे कोलाहल उत्पन्न होता हो, का उपयोग नही कर सकेंगे।
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारों में आरती, भजन एवं शब्द कीर्तन के समय एवं शादी विवाह में निकासी व ढुकाव आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नही होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ध्वनि प्रसारण यंत्रों की इजाजत के लिये संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा जिला मुख्यालय के लिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अधिकृत रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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