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Sri GangaNagar - नशीली दवा रखने के आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास


एक आरोपी को तीन लाख जुर्माना, दूसरे को दो लाख का जुर्माना
श्रीगंगानगर। अवैध रूप से नशीली दवा के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को अदालत ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपित को तीन लाख का जुर्माना लगाया है और दूसरे आरोपित को दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह निर्णय श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश विजय सिंह सींवर ने शुक्रवार को सुनाया। प्रकरण के अनुसार 20 अक्टूबर 2016 को श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी थाना में सब इंस्पेक्टर राकेश स्वामी ने मिनी मायापुरी ऑटोमोबाइल मार्केट में मोटरसाइकिल पर जा रहे दो व्यक्तियों को पकड़ा। इनके पास दो थैले थे। 



इन थैलों में कफ सिरप की दवा रेसकाफ की 48-48 शीशियां बरामद हुईं। इस दवा का उपयोग नशेड़ी नशा करने के लिए करते हैं। बिना लाइसेंस के यह दवाई रखना गैरकानूनी है।पकड़े गए दोनों व्यक्तियों कासिम अली (30) पुत्र फैज का निवासी केसरीसिंहपुर और मुकेश (32)पुत्र शीशपाल मेघवाल निवासी पदमपुर रोड कोढिया पुली के पास श्रीगंगानगर के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। तफ्तीश करने के बाद इनके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत में विशेष लोक अभियोजक केवलकुमार अग्रवाल ने बताया कि कासिम अली व मुकेश को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 21 और 8/29 के तहत 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।



 दो-दो लाख का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पकड़ा गया मोटरसाइकिल का मलिक कासिम अली है। इसके लिए कासिम अली को धारा 8/25 के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार कासिम अली को तीन लाख का और मुकेश को दो लाख का जुर्माना लगाया है। दोनों को तीन धाराओं में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह सभी एक सजाएं एक साथ चलेंगी। एडवोकेट अग्रवाल ने बताया कि दोनों मुलजिम जमानत पर रिहा थे। आज यह निर्णय सुनाए जाने के साथ ही न्यायाधीश ने इनके जमानत मुचलके निरस्त कर दिए और सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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