श्रीगंगानगर(सतवीर सिह मेहरा)। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान अवैध मदिरा की बिक्री में त्वरित कार्यवाही न करने, असहयोगात्मक रवैया अपनाने व लापरवाही के कारण जिला आबकारी अधिकारी गंगानगर को चार्जशीट देने के निर्देश दिए है।
सादुलशहर के एसडीएम व सहायक रिटर्रिंग अधिकारी ने अवैध मदिरा की बिक्री को देखा तथा आबकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा, इस पर जिला आबकारी अधिकारी ने तुरन्त कार्यवाही नही की तथा टाल मटोल का रवैया अपनाया। इसी कारण से चार्जशीट देकर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नकाते ने निर्देश दिए है कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान जिले में कही भी मदिरा की अवैध बिक्री नही होनी चाहिए। सूचना मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होने निर्देश दिए है कि 6 मई 2019 को मतदान दिवस है। इसलिए आगामी 3-4 दिनों तक आबकारी अमला अवैध बिक्री या अवैध परिवहन पर अलर्ट रहकर कार्यवाही करे।
सुखा दिवस की पालना हो
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नकाते ने लोसकभा आम चुनाव 2019 के परीपेक्ष में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के अनुसार 4 मई 2019 को सायं 6 बजे से 6 मई 2019 को मतदान समाप्ति यानि 7 मई 2019 के प्रातः तक सुखा दिवस घोषित किया गया है। सुखा दिवस के दौरान मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेद नियमों व आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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