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जब्त वाहन प्राप्त करें अन्यथा निलाम होंगे


श्रीगंगानगर। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त कुमार शर्मा ने बताया कि संदिग्ध वाहन पुलिस थाना केसरीसिंहपुर, घमुडवाली, जवाहरनगर जिला श्रीगंगानगर पर धारा 38 पुलिस एक्ट में जप्त किये गये है। जिनका अभी तक कोई भी वारिस नही आया है। अगर संदिग्ध वाहनों का कोई वारिस हो तो तीन माह के अंदर-अंदर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर या संबंधित पुलिस थाने पर उपस्थित होकर अपना हक एवं सबूत प्रस्तुत कर सकते है। यदि इस अवधि के अंदर कोई अपना हक साबित नही करेगा तो संदिग्ध वाहनों को नियमानुसार नीलाम किया जाकर नीलामी राशि राजकोष में जमा करवा दी जायेगी।
जब्त किये गये मोटरसाईकिल के वाहन नम्बर बिना नम्बरी, आरजे13एम4472, पीबी8एफ0255, पीबी54बी2814, पीबी22बी5866, पीबी15सी8193, आरजे123एम2934, बिना नम्बरी, बिना नम्बरी, आरजे15एकएम4011, बिना नम्बरी, आरजे13-7एम6549, सीएचओ3डी2754, आरजे31-5सी0256 तथा एचआर29बी8085 है।

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