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राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019


ऋणमाफी क्लेम प्रस्तुत करने के संबंध दिशा-निर्देश जारी
श्रीगंगानगर-जयपुर,। रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ0 नीरज के. पवन ने बुधवार को कहा कि राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के क्लेम सहकारी बैंक दो चरणों में प्रस्तुत कर सकेंगे। विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये है। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। 
डॉ0 नीरज के. पवन ने बताया कि अवधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम 31 मार्च, 2019 के आधार पर अवशेष क्लेम 30 जून की स्थिति के आधार पर 15 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकेगें। इसी तरह अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम तीस जून, 2019 के आधार पर 31 जुलाई तक तथा अवशेष क्लेम 30 सितम्बर की स्थिति के आधार पर 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे। 
उन्होंने कहा कि ब्याज क्लेम त्रौमासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने हांगे। अवधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में प्रथम ब्याज क्लेम 31 मार्च, 2019 त्रौमासिक समाप्ति के आधार पर तैयार किया जाना होगा, जो कि 30 जून, 2019 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में प्रथम ब्याज क्लेम देय तिथि से 30 जून तक तैयार किया जाएगा, जो कि 31 जुलाई, 2019 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके बाद त्रौमासिक समाप्ति के आगामी 6 माह की 15वें दिवस तक ब्याज क्लेम प्रस्तुत करने होगे। 

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