Advertisement

Advertisement

श्रम विभाग भी करेगा दस्तावेज सत्यापन


श्रीगंगानगर,। श्रम विभाग द्वारा संचालित छात्रावृति व शिक्षा कौशल के संबंध में जिन श्रमिकों की पिछले सत्रा 2018-19 की छात्रावृति नही आई है, लेकिन श्रमिक द्वारा आवेदन से पूर्व व्यक्तिगत तौर पर नरेगा में न्यूनतम 90 दिवस पूर्ण कर लिए हो अथवा पेंटर, पलम्बर, फर्नीचर, मार्बल्स, इलैक्ट्रीशियन, भवन निर्माण मित्रा-मजदूर हो, तो वे कार्यालय श्रम विभाग पुरानी आबादी श्रीगंगानगर में आकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है। 
जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्री अमरचंद लहरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा में न्यनतम 90 दिवस पूर्ण (एक वर्ष में) करने वाले श्रमिक के कार्य प्रमाण पत्रा में यदि कोई समस्या आ रही है, तो वे कार्यालय श्रम निरीक्षक के मार्फ्त कार्य प्रमाण पत्रा प्रमाणित करवा सकता है। पात्राता पूर्ण करने वाले श्रमिकों की यदि कोई प्रसुति, टूलकिट, मृत्यु उपरान्त सहायता योजना की फाईल लम्बित है तो वह कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement