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जीकेएसबी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से फसली ऋण वितरण प्रारम्भ


श्रीगंगानगर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारी फसली ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 के अन्तर्गत किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।
बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि ई-मित्रा एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जिन कृषकों को ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन करवाया है, उनके बैंक खातों में डीएमआर के माध्यम से फसली ऋण की राशि स्थानान्तरित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। बैंक की प्रमुखतया शाखा सुखाडिया सर्किल श्रीगंगानगर एवं शाखा रिडमलसर द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण कार्य को शुरू किया जा चुका है।
ऋण वितरण की अन्तिम तिथि 31 अगस्त
उन्होने बताया कि राज्य सरकार की नई ऋण नीति के अनुसार फसली ऋण का वितरण पहले आओं-पहले पाओं के आधार पर किया जाना है। जो किसान ई-मित्रा अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर पहले पंजीकरण करवाएंगे, उन्हे प्राथमिकता से ऋण वितरण किया जावेगा। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में सदस्य किसानों को उनकी अधिकतम साख सीमा के अनुसार 50 हजार रूपये तक का फसली उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसकी अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2019 है।
प्रबन्ध निदेशक ने सदस्य किसानों से अनुरोध किया है कि वे सहकारी साख सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अविलम्ब अपने क्षेत्रा के ई-मित्रा अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति में ऑनलाईन पंजीकरण करावें।

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