श्रीगंगानगर। औषधि नियंत्राक विभाग द्वारा जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने के कारण 8 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये है। विभिन्न 10 प्रकार की एनडीपीएस की मंजूरी चैधरी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर तथा भारत मेडिकल एजेंसी से विड्रा कर ली गई है।
सहायक निदेशक औषधि श्री डी.एस. उप्पल ने बताया कि ग्रोवर फार्मा गुरूद्वारा रोड़ श्रीगंगानगर का 5 दिसम्बर से 14 दिसम्बर 2019 तक, कक्कड फार्मा सुटिकल सेतिया काॅलोनी श्रीगंगानगर का 5 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक, गिल मेडिकल स्टोर पुरानी आबादी गंगानगर का 5 दिसम्बर से 9 दिसम्बर तक, ज्योति मेडिकल एजेंसी गुरूद्वारा बिल्डिंग गंगानगर का 5 दिसम्बर से 9 दिसम्बर तक, संजीवनी मेडिकल स्टोर अनूपगढ का 5 दिसम्बर से 9 दिसम्बर तक, चैधरी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर गणेशगढ का 5 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक, भारत मेडिकल एजेंसी शिव चैक गंगानगर का 5 दिसम्बर से 9 दिसम्बर तक तथा महादेव मेडिकोज करणपुर रोड गंगानगर का 5 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है।
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