श्रीगंगानगर। श्रम विभाग द्वारा भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल कल्याण उपकर अधिनियम के तहत निर्माण कार्य करवाने के पश्चात भी उपकर जमा नही करवाने वाले 20 भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया है। अब तक लगभग 2000 से अधिक नोटिस जारी किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त सरस्वती नगर, रिद्धि सिद्धि-द्वितीय, अम्बिका एनक्लेव, होमलेण्ड सिटी द्वितीय तथा वीके सिटी के कोलोनाईजर्स को भी उपकर हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि उपकर जमा नही करवाने वाली फर्मों पर पेनल्टी लगाई जायेगी।
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