श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग एवं आर्थिक मामलात के दिशा निर्देश के अनुसार राजकीय संव्यवहारों व भुगतानों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारियों को समय-समय पर दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कोषाधिकारी श्री नरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि आहरण-वितरण अधिकारियों को परिपत्र में बिन्दु संख्या 1 व 2 की पालना नही करने के कारण संबंधित कार्यालय के कार्मिकों का माह जनवरी 2020 का वेतन का प्रोसेस नही किया जा सकेगा। माह जनवरी के भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिये आहरण एव वितरण अधिकारियों को डिजीटल हस्ताक्षर के डाॅगल बनवाया जाकर उसे डीडीओ पेमैनेजर में रजिस्टेªशन करवाया जाये। रजिस्ट्रेशन की सूचना कोष कार्यालय से सत्यापित करवाई जाये।
पेमैनेजर के डीडीओ आईडी में ओथोराईजेशन में कार्मिकों की सूचना सत्यापन से समस्त कार्मिकों के मास्टर डाटा डाउनलोड कर उसे संबंधित कार्मिक से सत्यापित करवाकर मास्टर डाटा में आवश्यक संशोधन यदि आवश्यक हो तो करवाया जाये। मास्टर डाटा के सही होने पर उसे डिजीटल हस्ताक्षर कर उसे फोरवर्ड किया जाये, जिसे विभागाध्यक्ष के द्वारा सत्यापित किया जायेगा। सत्यापित किये हुए डाटा वाले कार्मिकों के ही माह जनवरी 2020 का वेतन बिल प्रोसेस किये जा सकेगें। कार्यालय के विभिन्न बजट मदों में स्वीकृत पदों के अनुसार पेमैनेजर में पदों का मिलान करें।
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