किसान बकाया सिंचाई कर की छूट का लाभ लें


श्रीगंगानगर,। जल संसाधन विभाग के संयुक्त शासन सचिव के आदेशानुसार 31 मार्च 2020 तक समस्त बकाया सिंचाई कर (आबियाना) एक मुश्त जमा करवाने पर 29 फरवरी 2020 तक 50 प्रतिशत एवं 31 मार्च तक 25 प्रतिशत ब्याज में छूट प्रदान की गई है। 
अधीशाषी अभियंता श्री प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि किसान अपना बकाया आबियाना राशि संबंधित जल उपभोक्ता संगम, पटवारी के पास जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेवें अन्यथा दो या दो से अधिक फसलों के बकाया आबियाना वाले कृषकों को 15 अप्रेल 2020 से पानी की बारी को काटे जाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित किसान की होगी। 

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