श्रीगंगानगर। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग श्रीगंगानगर की जांच रिपोर्ट अनुसार कियोस्क धारक राजेश कुमार (भव्य ईमित्रा-के31053214) पदमपुर को पानी के बिल भरने में अनियमित्ता करने, अवैध मोहर लगाकर देने एवं ग्राहकों से निर्धारित से अधिक शुल्क वसूलने का दोषी पाया गया है।
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कियोस्क पर 2000 रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए कियोस्क को 15 दिवस के लिये अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिये है।
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