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वाहन स्वामी अपने वाहनों के सीज एवं पेनेल्टी की कार्यवाही से बचने के लिए अपने गुड्स वाहनों का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवा सकते है

श्रीगंगानगर। जिला परिवहन विभाग द्वारा जिले में पंजीकृत गुड्स श्रेणी के वाहनों से वित्तीय वर्ष 2020-21 का कर (टैक्स) की राशि वसूल करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। है। इसके परिवहन निरीक्षकों की अलग-अलग टीमें गठित की जाकर गुड्स वाहनों से बकाया कर वसूली हेतु उन्हे निर्देशित किया गया है। 
जिला परिवहन अधिकारी सुमन ने बताया कि गुड्स व व्यवसायिक वाहनों को अग्रिम कर जमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 मार्च 2020 है। उन्होेने बताया कि 15 मार्च 2020 तक अगले वर्ष का अग्रिम कर जमा नही करवाने वाले वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी और इसके साथ ही देय कर पर डेढ प्रतिशत मासिक की दर से शास्ति भी वसूल की जाएगी। वाहनों का अग्रिम कर आॅनलाईन ई-ग्रास व ई-चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाया जा सकता है। 
उन्होने बताया कि इससे पूर्व गत वर्षो में गुड्स श्रेणी के वाहनों के कर जमा करवाने की तिथि 25 मार्च निधार्रित थी, जिसे अब विभाग द्वारा 15 मार्च घोषित किया गया है। इसी क्रम में वाहन स्वामी अपने वाहनों के सीज एवं पेनेल्टी की कार्यवाही से बचने के लिए अपने गुड्स वाहनों का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवा सकते है। 

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