श्रीगंगानगर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दिये गये ऋण वसूली के लिये एक मुश्त समाधान योजना जारी की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनिता पुनिया लुणाचय ने बताया कि योजनांतर्गत पात्र ऋणियों की 31 मार्च 2020 तक की सम्पूर्ण राशि निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में या इससे पूर्व चुका देता है, तो शत प्रतिशत दण्डनीय ब्याज के अतिरिक्त नियमानुसार ब्याज में छूट योजना का लाभ भी दिया जायेगा। इसके अनुसार पुरूष लाभार्थियों को दो प्रतिशत व महिला लाभार्थियों को शत प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान है। जिन ऋणियों का ऋण 5 वर्ष से अधिक तक का बकाया चल रहा है, उसकी सम्पूर्ण राशि जमा करा देने पर दण्डनीय ब्याज की शत प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रपत्र-एक के अनुसार मूल व ब्याज राशि ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स के खाते में जमा कराकर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें या कार्यालय में नगद भी जमा कराई जा सकती है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनिता पुनिया लुणाचय ने बताया कि योजनांतर्गत पात्र ऋणियों की 31 मार्च 2020 तक की सम्पूर्ण राशि निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में या इससे पूर्व चुका देता है, तो शत प्रतिशत दण्डनीय ब्याज के अतिरिक्त नियमानुसार ब्याज में छूट योजना का लाभ भी दिया जायेगा। इसके अनुसार पुरूष लाभार्थियों को दो प्रतिशत व महिला लाभार्थियों को शत प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान है। जिन ऋणियों का ऋण 5 वर्ष से अधिक तक का बकाया चल रहा है, उसकी सम्पूर्ण राशि जमा करा देने पर दण्डनीय ब्याज की शत प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रपत्र-एक के अनुसार मूल व ब्याज राशि ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स के खाते में जमा कराकर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें या कार्यालय में नगद भी जमा कराई जा सकती है।
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