श्रीगंगानगर। नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर की विभिन्न योजनाओं में आवंटित, विक्रय, भूखण्ड की बकाया लीज राशि नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेशानुसार एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। यह छूट 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगी।
नगर विकास न्याय सचिव डाॅ. हरितिमा ने बताया कि न्यास योजना क्षेत्र के समस्त आवास, भूखण्ड धारक अपने आवास, भूखण्ड की सम्पूर्ण बकाया लीज राशि जमा करवा कर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठावें।
नगर विकास न्याय सचिव डाॅ. हरितिमा ने बताया कि न्यास योजना क्षेत्र के समस्त आवास, भूखण्ड धारक अपने आवास, भूखण्ड की सम्पूर्ण बकाया लीज राशि जमा करवा कर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठावें।
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