श्रीगंगानगर, । जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियंता श्री सुनील कटारिया ने बताया कि जल वितरण समिति के अध्यक्षों के साथ बैठक 13 फरवरी 2020 म लिये गये निर्णय अनुसार निर्देशित किया जाता है कि 15 अप्रैल 2020 को जिन काश्तकारों का दो या दो से अधिक फसलों का आबियाना (सिंचाई शुल्क) बकाया है, की राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1955 के नियम 10 (ई) के तहत सिंचाई सुविधा एक वर्ष के लिये विवर्जित की जाने की कार्यवाही की जावे।
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