श्रीगंगानगर,। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग श्रीगंगानगर की जांच रिपोर्ट अनुसार कियोस्क धारक सुनिल बरोर (कियोस्क संख्या-के099145098) पता ग्राम पंचायत 1 एलएम सूरतगढ को नियम विरूद्ध अन्य स्थान, ग्राम पंचायत 14 एपीडी अनूपगढ में ईमित्रा संचालन करते हुए जनआधार कार्ड प्रिंट करने के तय से अधिक रूपये लेने तथा आमजन के बैंक खाता से अनाधिकृत रूप से अंगुठे लगवाकर राशि निकालने का दोषी पाया गया है। 
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर उक्त कियोस्कधारक पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए कियोस्क को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश दिये है।

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