कोरोना वायरस को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सक्रिय बायोवेस्ट का विधिवत निस्तारण करने के निर्देश


श्रीगंगानगर, । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव के संबंध में सभी चिकित्सालयों को निर्देशित किया है कि बायोवेस्ट का विधिवत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार सीटीएफ के माध्यम से निस्पादित करें। 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रेमालाल ने बताया कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ जिले में संचालित समस्त राजकीय व निजी चिकित्सालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि को निर्देशित किया है कि सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान उत्पन्न होने वाले बायोवेस्ट का विधिवत निस्पादन करवाया जाये। कोरोना संक्रमण व बचाव के दौरान जो आईसोलेशन वार्ड, आईसोलेशन सेन्टर, क्वारनटाईन सेन्टर कैम्पस, क्वारनटाईन होम एवं जांच केन्द्रों से उत्पन्न बायोवेस्ट का निस्पादन करवाने के साथ-साथ सूचना प्रेषित करनी होगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संबंधित बायोवेस्ट का सुरक्षित तरीके से निस्पादन किया जाना आवश्यक है। 

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