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क्वारनटाइन उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया

श्रीगंगानगर,। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (अनिता) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूनानक बस्ती श्रीगंगानगर ने जरिए डाक सूचना दी कि श्री बंटी इंदौरा पुत्रा श्री महावीर इंदौरा उम्र 28 साल जाति धानक निवासी मकान नम्बर 135, वार्ड नम्बर 63, इंदिरा चैक श्रीगंगानगर को विदेश से आने पर 21 मार्च 2020 को कोविड-19 की रोकथाम के अंतर्गत घर क्वारनटाइन किया गया था। लेकिन 22 मार्च 2020 को विजिट के दौरान घर के बाहर घुमता हुआ मिला। 23 मार्च 2020 को विजिट के दौरान घर पर नही मिला, जबकि उसको अच्छी तरह चिकित्सा टीम के द्वारा पाबंद करवाया गया था, कि आप 4 दिन तक घर से बाहर नही जाना है तथा परिवार के सदस्यों से दूरी बनाए रखे। बंटी इंदौरा को होम कोरोटाइन किया जाने के बावजूद भी इस बीमारी के ईलाज में दिए गए निर्देशों की पालना नही कर रहा है एवं प्रशासन की बाते नही मान रहा है। इस संबंध में रिपोर्ट डाक से प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 168 दिनांक  24 मार्च 2020 धारा 269, 270, 271 व 188 भादस में दर्ज कर अनुसंधान श्री राजेन्द्र स्वामी सउनि के द्वारा जारी है। 

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