श्रीगंगानगर,। परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2020 के बाद ऐसे वाहन जिनका प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 है और उनका आज दिनांक तक पंजीयन नही करवाया गया है, तो ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से करावें। एक अप्रैल 2020 से केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों का ही पंजीयन किया जायेगा, के बाद आदेश जारी किये गये है।
जिला परिवहन अधिकारी सुमन ने बताया कि परिवहन विभाग के आदेशानुसार 31 मार्च 2020 के बाद दुपहिया वाहन, थ्री व्हीलर, कार, जीप ट्रेक्टर, पिकअप, बोलेरो, निजी वाहन तथा व्यवसायिक वाहनों के यूरो मानक बीएस-6 होने पर ही पंजीयन किया जाएगा। आमजन 31 मार्च 2020 तक खरीद किये गये बीएस-4 मानक के वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
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