श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने होली त्यौहार को मध्य नजर जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक,टोपीदार बन्दूक, तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, हाकी इत्यादि साथ में लेकर सार्वजनिक स्थान पर नही घूमेगा, न ही एकत्रीकरण करेगा, न ही वितरण एवं सार्वजनिक स्थान पर उनका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एवं वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, आयॅल एवं तारपीन युक्त रंग पानी एवं रंग से भरे गुब्बारे नही छोडे़गा। सुरक्षा से संबंधित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये हथियार रखने हेतु अधिकृत है पर प्रतिबंध नही रहेगा। इसके अलावा वृद्ध, असहाय व्यक्तियों को सहारे हेतु लाठी रखने की छूट रहेगी। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। अनुज्ञा पत्र धारी या रिटेनर को हथियार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र 26 लेने के लिये पुलिस थाने में लाने व वहां से ले जाने की छूट रहेगी।
कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नही खेलेगें, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहंुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दूकान, वाहन पर रंग गुलाल के नारे, गुब्बारे आदि नही फैंकेगें और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिये प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल किचड़, आॅयल पेण्ट इत्यादि का उपयोग नही करेंगे एवं रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्तियों को ना तो लगायेंगे एवं न ही उन पर फेकेगें। आदेश 9 मार्च 2020 से सायं 5 बजे से 10 मार्च 2020 सायं 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
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