श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 2 के तहत तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चितलांगिया भवन को अवाप्त किया गया है। अवाप्त किया गया भवन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को तत्काल सुपुर्द करे।
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