श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नाकते ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा में दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नही होनेे बाबत जारी निषेधाज्ञा को 14 अप्रैल को मध्य रात्रि तक बढाया गया है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय लाॅकडाउन के आदेश जारी किए गए है। उसी अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना के निर्देश दिए है। आदेशों की अनुपालना में निषेधाज्ञा की अवधि 14 अप्रैल तक बढाई गई है।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे