श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी ने व्यक्तिगत, पारीवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ-सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखाकिंत किया हैं। सामान्य तौर पर आमजन द्वारा थूक, पान, या तम्बाकू इत्यादि चबाकर खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर थूक देते है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने की आशंका बढ गई है।
उन्होने बताया कि ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोकहित में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं में थूकनें पर रोक लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने बताया कि ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोकहित में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं में थूकनें पर रोक लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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