उन्होने बताया कि ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोकहित में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं में थूकनें पर रोक लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने बताया कि ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोकहित में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं में थूकनें पर रोक लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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