ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी आवासों के ब्याज व पेनेल्टी में छूट
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर की विभिन्न योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी के 1 जनवरी 2001 एवं इससे पूर्व आवंटित आवासों के नियमन करने पर ब्याज व पेनल्टी पर नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार 31 दिसम्बर 2020 तक एक मुश्त जमा कराई जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देते हुए नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा।
नगर विकास न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा ने बताया कि न्यास योजना क्षेत्र के 1 जनवरी 2001 एवं इससे पूर्व आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी आवास धारक भूखण्ड की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवा कर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठावें। निर्धारित समय में राशि जमा नही करवाने पर कब्जा लिया जाकर निलामी के जरिये निस्तारण किया जायेगा।
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर की विभिन्न योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी के 1 जनवरी 2001 एवं इससे पूर्व आवंटित आवासों के नियमन करने पर ब्याज व पेनल्टी पर नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार 31 दिसम्बर 2020 तक एक मुश्त जमा कराई जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देते हुए नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा।
नगर विकास न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा ने बताया कि न्यास योजना क्षेत्र के 1 जनवरी 2001 एवं इससे पूर्व आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी आवास धारक भूखण्ड की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवा कर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठावें। निर्धारित समय में राशि जमा नही करवाने पर कब्जा लिया जाकर निलामी के जरिये निस्तारण किया जायेगा।
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