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नई गाईडलाईन के अनुसार अनुमत प्रतिष्ठान खुल सकेंगे प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा समय

नई गाईडलाईन के अनुसार अनुमत प्रतिष्ठान खुल सकेंगे
प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा समय
संबंधित एसडीएम व पुलिस अधिकारी गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित करेंगे
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि कोविड-19 के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा 4 मई से 17 मई 2020 तक लाॅकडाउन की क्रियान्विति के लिए माॅडिफाईड गाईडलाईन जारी की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि माॅडिफाईड गाईडलाईन की पालना संबंधित एसडीएम व पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अनुमत प्रतिष्ठान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। 
श्री नकाते ने बताया कि संबंधित एसडीएम व पुलिस अधिकारी अनुमत प्रतिष्ठानों के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर गाईडलाईन की पालना करने के लिए कहेंगे। अनुमत प्रतिष्ठान के दुकानदार, कार्मिक बिना मास्क के कार्य नही करेंगे और न ही बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देंगे। दुकान के आगे गोले बनाकर सोशन डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यापारी, दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही करता है, तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005,एपीडेमिक डिजिजेज एक्ट व अन्य धाराओं में कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सजा व आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। अन्य विभिन्न धाराओं में कार्यवाही के साथ-साथ कुछ दिनों के लिए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करवा दिया जाएगा। 
जिला कलक्टर ने कहा कि लाॅकडाउन की पालना व सोशल डिस्टेंसिंग रखना प्रत्येक नागरिक, व्यापारी के स्वयं के लिए व उसके परिवार व समाज के लिए हितकारी है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान पर आ सकता है, ऐसे में बचाव करना ही सुरक्षा है। जिले के किसी शहर, कस्बा या गांव में कोई संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर डब्ल्यूएचओ की गाईडलाईन के अनुसार 3 किलोमीटर की परिधि में कफ्र्यू का प्रावधान है, कफ्र्यू की कड़ाई लाॅकडाउन से भी कही ज्यादा है, ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखे, मास्क का प्रयोग करे तथा अनावश्यक घर से बाहर न जाए। परिवार का मुखिया भी इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी घर का सदस्य अनावश्यक घर से बाहर न जाए। 
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की पालना
जिला मजिस्ट्रेट श्री नकाते ने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान धारा 144 प्रभावी है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित व आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति में जिला प्रशासन या नजदीक के पुलिस थाने से सम्पर्क किया जा सकता है। 
जिले में जो गतिविधियां निषिद्ध रहेगी
चिकित्सा सेवाओं, एयर एम्बूलेंस, सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत उद्धेश्य को छोडकर घरेलू व हवाई यात्रा, रेल आवागमन, अनुमत उद्धेश्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन, सभी विद्यालय, महाविधालय, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें। आॅनलाईन अध्यापन तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। 
स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारनटाईन सुविधा के लिये उपयोग में ली गई आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आतिथ्य सेवा निषिद्ध है। सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट काॅम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम, ऐसेम्बली हाॅल और सामान प्रकृति के स्थान बंद रहेगें। 
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह निषिद्ध है। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिये बंद रहेगें। सभी धार्मिक सम्मेलन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 
सामान्य सावधानियां
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर रहेगें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। दुकानदार मास्क का प्रयोग करेगा तथा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान नही देगा। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करेगें। कोई संगठन सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नही होगें। शादी समारोह में 50 अतिथि एवं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना व दण्ड दिया जायेगा। पान, गुटखा, तम्बाकू के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय एक दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही होगें। सार्वजनिक स्थल पर मदिरा का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। 
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान मोडिफाईड गाईडलाईन की पालना नही करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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