श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नही करेगा और न ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। श्रीगंगानगर जिले में लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक पाकिस्तान इलाके में लगे मोबाईल टाॅवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में आने की संभावना को देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
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