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अन्तर्राज्जीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना की जाये


श्रीगंगानगर, 17 जुलाई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी संबंधित सामान्य सावधानियां निर्देश एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्जीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना की जायेगी।
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ समय में अप्रत्याशित वृद्धि के विभिन्न प्रमुख कारण रहे है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं दिशा निर्देशों की पालना नही किया जाना, अन्तर्राज्जीय सीमा पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन तथा सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनने के संबंध में प्रचलित कानूनी प्रावधानों की अनुपालना नहीं किया जाना रहा है। 
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशों की निरन्तरता में निर्देश पुनः जारी किये गये है। समस्त कार्यालयों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य स्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है। सभी सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन में समस्त व्यक्तियों द्वारा समुचित सामाजिक दूरी बनाया रखना सुनिश्चित किया जायेगा। इसकी पालना नही करना जुर्माने से दण्डनीय होगा। 
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने बताया कि दुकानों में ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हो। सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग आदि को बार-बार विसंक्रमित करना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आते हो, उसे छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होने पर सैनिटाईजर का उपयोग करें। 
सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित जुर्मानें एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी। एसडीएम व अधिकृत अधिकारी दिये गये निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। 
व्यक्तियों के अन्तर्राज्जीय आवागमन पर नियंत्रण रखने हेतु निर्देश जारी किये गये है। परन्तु राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अभी भी राज्य की सीमाओं से अवाहधित आवागमन निरन्तर जारी है। व्यक्तियों का राज्य से बाहर और अन्दर अनियंत्रित आवागमन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केसेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिये सीमांत जिलों के अधिकारियों को पुनः एक बार यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यक्तियों के अन्तर्राज्जीय आवागमन पर नियंत्रण हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना कराई जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगे और नियंत्रण बना रहे। 

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